धारा 304 के तहत सजा के तौर पर आजीवन कारावास और जुर्माना या कठोर कारावास शामिल है. गैर इरादतन हत्या

धारा 304 के तहत सजा के तौर पर आजीवन कारावास और जुर्माना या कठोर कारावास शामिल है. गैर इरादतन हत्या

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#Metronewz:*उड़ीसा रेल हादसे में सीबीआई ने रेलवे के 3 कर्मचारियों को किया गिरफ्तार, गैर इरादतन हत्या का प्रकरण दर्ज, 292 लोगों की जान गई थी* बालासोर : उड़ीसा के बालासोर में हुए जघन्य रेल हादसे में आपराधिक साजिश की आंशका के चलते केंद्रीय जांच एजेंसी इसकी जांच कर रही थी. इस साजिशन हादसे के लिए जवाबदार पाए गए तीनों रेलवे कर्मचारियों के नाम सीनियर सेक्शन इंजीनियर अरुण कुमार महांतो, सीनियर सेक्शन इंजीनियर मोहम्मद आमिर खान और टेक्निशियन पप्पू कुमार को गिरफ्तार किया गया है. तीनों को आईपीसी की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या का केस) के तहत गिरफ्तार किया गया है. इनके खिलाफ आईपीसी की धारा 201 (अपराध के सबूतों को गायब करना, या अपराध को लेकर गलत जानकारी देना) भी जोड़ी गई है. ज्ञात हो कि धारा 304 के तहत सजा के तौर पर आजीवन कारावास और जुर्माना या कठोर कारावास शामिल है. गैर इरादतन हत्या का दायरा व्यापक होता है और सभी गैर इरादतन हत्याएं, हत्या नहीं होती हैं. सूत्रों का कहना है कि इन तीनों की अपराधिक लापरवाही के कारण ही इतना बड़ा हादसा हुआ. उल्लेखनीय हैं कि बालासोर के बाहानगा बाजार रेलवे स्टेशन के पास 2 जून को शाम सात बजे के करीब कोरोमंडल एक्सप्रेस स्टेशन पर खड़ी एक मालगाड़ी से टकरा गई थी. इसकी चपेट में बेंगलुरु-हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस भी आ गई थी. इस रेल दुर्घटना में 292 लोगों की मौत हो गई थी और 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे. बता दें कि बहानगा बाजार रेलवे स्टेशन से लगभग 170 ट्रेनें प्रतिदिन गुजरती हैं. हादसे के बाद सीबीआई ने लॉग बुक, रिले पैनल और उपकरण को जब्त कर इस स्टेशन को सील कर दिया था. अभी बहनगा बाजार स्टेशन पर कोई भी ट्रेन नहीं रुकती है. बालासोर रेल हादसे की जांच कर रहे रेलवे सुरक्षा आयुक्त (सीआरएस) ने पिछले सप्ताह सिग्नलिंग विभाग के कर्मचारियों की मानवीय भूल को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया था. उन्होंने तोड़फोड़, तकनीकी गड़बड़ी या मशीन में खराबी की संभावना को खारिज कर दिया था. सीआरएस ने कथित तौर पर कुछ जमीनी अधिकारियों की ओर से लापरवाही को उजागर किया था, जिन्होंने तीन साल पहले सुरक्षा चिंताओं के कारण डिजाइन में बदलाव किए जाने के बाद निरीक्षण की पर्याप्त सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया था.

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